कोटद्वार : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो होटल संचालक गिरफ्तार

कोटद्वार : कोतवाली कोटद्वार में 1 अप्रैल को कोटद्वार निवासी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री दिनांक 31 मार्च को प्रातः 10:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है तथा अभी तक घर वापस नहीं लौटी। इस सूचना के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0स0-76/2026, धारा- 137(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया। 

नाबालिग बालिका से संबंधित इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा जनपद में लागू जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। 

उक्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार प्रदीप नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय जानकारी एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से जुटायी गई आवश्यक जानकारी के क्रम में 3 अप्रैल को इस प्रकरण में संलिप्त मुख्य अभियुक्त विमल रावत एवं कृष्णा भट्ट को गिरफ्तार कर भेज दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा विवेचना को और अधिक गहनता से करने के साथ ही इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की गई। 

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए, कि उक्त घटनाक्रम के दिन कोटद्वार स्थित एक होटल संचालक द्वारा इस प्रकरण में संलिप्त मुख्य अभियुक्तों को बिना किसी वैध पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) के तथा बिना होटल रजिस्टर में प्रविष्टि किए ही कमरा उपलब्ध कराया गया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आईडी प्रूफ न होने के बावजूद होटल संचालकों द्वारा अधिक धन लेकर कमरा दिया गया था। होटल संचालक शुभम रावत एवं सोनू द्वारा अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र एवं दुष्प्रेरण करते हुए घटना में सक्रिय रूप से सहयोग भी किया। इस आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा- 61(2) बीएनएस एवं 16/17 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई। जिसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा 9 अप्रैल को होटल संचालक शुभम रावत एवं सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

 

नाम पता अभियुक्तगण

1.सोनू (उम्र 40 वर्ष) पुत्र यादराम, निवासी- हुसैनपुर, थाना नौगांव, जिला- अमरोहा, उत्तर प्रदेश, हाल पता- नयागांव नजीबाबाद रोड, कोटद्वार जिला पौड़ी 

2.शुभम रावत (उम्र 26 वर्ष) पुत्र रमेश सिंह रावत, निवासी- लकड़ी पड़ाव काशीरामपुर तल्ला कोटद्वार जनपद पौड़ी 

 

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0-76/2026, धारा 61(2)137(2)70(2) बीएनएस एवं 3/4/5(जी)/6,16/17 पॉक्सो एक्ट

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